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छत्तीसगढ़
खैरागढ़ सास की हत्या करने वाली बहु को आजीवन कारावास


Hemant Kumar pal
24-04-2025 07:50 PM
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हेमंत पाल खैरागढ़ सास की हत्या करने वाली बहु को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वर्ष 2020 में थाना खैरागढ़ जिला केसीजी के अपराध क माक 267/2021 धारा 302 भादंवि के प्रकरण में अपरसत्र न्यायधीश खैरागढ़ जिला केसीजी के द्वारा आरोपी बहु रूपा साहू उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम मुसका थाना खैरागढ़ अपनी को सास बिन्दा साहू भारतीय दण्ड संहिता धारा 302 के अपराध के लिए आजीवन सश्रम करावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उपरोक्त संबध में यह है कि 16
एसपी विवेचना त्रिलोक बंसल ने करने वाले पुलिस अधिकारी करने को पुरुस्कृत की घोषणा की
जुलाई 2020 के रात्रि करीबन 8:45 बजे ग्राम भीमपुरी थाना खैरागढ़ जिला केसीजी में बहु रूपा साहू द्वारा अपनी सास बिन्दा साहू की हत्या करने की आशय से लोहे की ठोस भोथरी वस्तु फूकनी से उसके सिर में बार-बार मरते तक प्राण घातक चोट पहुंचाकर हत्या की थी। जिस प्रकरण में न्यायालय द्वारा न्याय करते हुए आजीवन आरोपी के विरूद्व निर्णय दिया। पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने इस प्रकरण की विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारी को ईनाम देने की घोषणा की।
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